अशोकनगर । स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक मोदी ने मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ-साथ 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में पैरवी शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन राजश्री सक्सेना ने की। मीडिया प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी सुदीप शर्मा ने बताया कि न्यायालय द्वारा जितेन्द्र पिता कल्लू अहिरवार और कल्लू पिता मानसिंह अहिरवार को यह सजा सुनाई गई है। घटना की कहानी यह है कि 21 अगस्त 2014 को जब फरियादिया अपने मायके मुंगावली आ गयी थी व घर पर अपना भरा सिंलेडर छोड कर गयी थी जो उसे अपने घर पर नहीं मिला तो उसने आरोपीगण से पूछा की उसका सिलेंडर कहा है तो आरोपितों ने उसे गालिया दी और उसके बाल पकड लिये और उसे थप्पड मारे जिससे फरियादिया को मूंदी चोट आयी । फरियादिया द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट करायी गयी। अभियोजन अधिकारी के द्वारा पेश किये गये साक्ष्यों एवं तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 323 भा.द.स. दोषसिद्ध पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया है।
महिला से मारपीट करने वालों को कारावास व अर्थदण्ड की सजा