बालाघाट । खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम का उल्लंघन कर बगैर पंजीयन के खाद्य सामग्री का कारोबार करने के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पांच लोगों पर एक लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा कराने कहा गया है। समय सीमा में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उनसे भू.राजस्व के बकाया की तरह इस राशि की वसूली की जाएगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने 21 जुलाई 2019 को वार्ड क्रमांक 10 बालाघाट स्थित अंकुश चौहान की हरिओम डेयरी का निरीक्षण, किरनापुर स स्टेंड में लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा की होटल का निरीक्षण, 2 अगस्त 2019 को बस स्टेंड बैहर स्थित एमके होटल का निरीक्षण, 3 जनवरी 2019 को लांजी में बेझनबाग नागपुर महाराष्ट्र के निवासी अशोक जोतवानी की गुटखा फैक्ट्री की जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि वहां पर बिना लायसेंस के गुटखा पान बाग का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार 30 मई 2018 को नीमटोला लांजी स्थित मां वेयर हासिंग कार्पोरेशन के गोदाम का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान गोदाम के विभिन्न स्टेग से सीएमआर चावल के 4 किलोग्राम नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। कार्रवाई के दौरान अमानक व बगैर पंजीयन के खाद्य सामग्री के कारोबार करने का मामले मामले में ये कार्रवाई की गई है।
अमानक व बगैर पंजीयन के कारोबार करने पर पांच व्यापारी पर एक लाख 60 हजार का जुर्माना